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आज़मगढ़ के पूर्व मुस्लिम सांसद की बढ़ सकती है मुश्किलें,ह,त्या के मामले में 13 अक्तूबर को…

Posted on October 9, 2022 by News Desk

आज़मगढ़ के पूर्व सांसद एवं बसपा नेता अकबर अहमद डम्पी को 40 साल पुराने मामले में मुश्कि,लो का सामना करना पड़ सकता है क्युंकि 1982 मे गौरीगंज गेस्ट हाउस प्र,करण में जल्द ही एमपी एमएलए को,र्ट फैसला सुनाने जा रहा है,गौर तलब रहे कि 1982 में गलती से गो,ली चलने की वजह से एक सरकारी सु,रक्षा गा,र्ड ग,म्भीर रूप से घा,यल हो गया था ग,म्भीर स्थिति में गा,र्ड को लखनऊ रेफर किया गया था जहाँ इलाज के दौरान गा,र्ड की मौ,त हो गई थी,जिसके बाद तत्कालीन सोनभद्र विधायक डम्पी समेत 3 अन्य पर हत्,या,सा,क्ष्य मिटाने,और सा,ज़िश समेत कई अन्य धाराओं में मु,कदमा दर्ज किया गया था।

अकबर अहमद डंपी-पूर्व सांसद आज़मगढ़ (फाइल फोटो)

1982 में संजय गांधी की मौ,त के बाद मेनका गांधी ने संजय विचार मंच नामक पार्टी बनाई थी जिसकी जन सभा के लिये मेनका सुलतानपुर पहुंची थी,उस समय पार्टी के अविभाजित सुलतानपुर के जिलाध्यक्ष और केस में बचाव पक्ष के वकील अयूब उल्ला खान बताते हैं कि 19 सितंबर 1982 को मेनका गौरीगंज गेस्ट हाउस में रुकी थीं, जहां पार्टी के कार्यकर्ता और कई सांसद मौजूद थे, गेस्ट हाउस में ही हरियाणा से आए सु,रक्षा,कर्मी करनैल सिंह की लापरवाही से बं,दूक से गो,ली चली थी,घटना में बस्ती के सांसद कल्पनाथ सोनकर के सु,रक्षा गा,र्ड टिकोरी सिंह घा,यल हो गए थे, उन्हें लखनऊ रेफर किया गया था,उस दौरान सोनभद्र के तत्कालीन विधायक अकबर अहमद डम्पी, बस्ती के सांसद कल्पनाथ सोनकर, साथी शीतला सोनकर,पार्टी महामंत्री जगदीश नारायण मिश्र पर जा,नले,वा ह,मला, सा,क्ष्य मिटाने, सा,जिश और कई अन्य आ,रोपों में मुक,दमा दर्ज किया गया था।

28 अक्टूबर 1983 को सीबीसीआईडी ने लापरवाही से ह,त्या के आरोप में चा,र्ज,शीट दाखिल की, 40 साल तक चली सुनवाई में आरोपी पूर्व सांसद कल्पनाथ सोनकर और शीतला सोनकर की मौ,त हो गई,इस दौरान ला,पर,वाही से गो,ली चलाने वाले आरो,पी करनैल सिंह पर 39 साल तक विवेचना प्रचलित रही, बीते साल एमपी/एमएलए कोर्ट के आदेश पर करनैल के खि,ला,फ वि,वेचना तो पूरी हुई लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल सका, इस कारण उसे क्ली,न,चिट दे दी गई,चार्जशीट में सू,ची,बद्ध 53 ग,वाहों में से अभि,यो,जन पक्ष केवल आठ ग,वाह पेश कर सका, इसके बाद दोनों प,क्षों की बहस शुक्रवार को पूरी हुई, विशेष कोर्ट ने डम्पी और जगदीश नारायण मिश्र के भाग्य का फैसला 13 अक्तूबर नि,यत किया है।

 

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